बी. आर. अहिरवार :-
पिछले लेख में हमने आपको यह बताया था कि किसी लोक-सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा कोई अपराध या अपराध की सूचना को छुपा लेना धारा 119 के अंतर्गत दण्डिनीय अपराध होता हैं । आज के लेख में हम आपको यह बताएगे की किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की जानकारी छुपा लेना या अपराध के घटित होने की घटना की गलत सूचना देना किस धारा के अंतर्गत एक दण्डिनीय अपराध है।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 118 एवं धारा 120 की परिभाषा:-
धारा 118 के अनुसार:- यदि कोई व्यक्ति द्वारा ऐसी अपराध की जानकारी को छुपा लेना या उस अपराध की गलत सूचना देना जिस अपराध की सजा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दण्डिनीय हो जैसे- हत्या, बलात्कार, डकैती आदि।वह व्यक्ति धारा 118 के अंतर्गत दोषी होगा।
धारा 120 के अनुसार:- कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी छुपाएगा या ऐसे अपराध की गलत जानकारी देगा जिसकी सजा मात्र कारावास से दण्डिनीय हैं जैसे- चोरी, धोखाधड़ी आदि। वह व्यक्ति धारा 120 के अंतर्गत दोषी होगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 118 एवं 120 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-
(1) धारा 118, के अपराध जमानतीय एवं अजमानतीय और संज्ञये एवं असंज्ञेय दोनो प्रकार के होते है। यह अपराध अशमनीय(समझौता योग्य नही) है।
इस धारा के अपराध को दो भागों में विभाजित किया है:- (i).कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास की घटना को छिपाता है या गलत जानकारी देता है और घटना घटित हो जाती हैं तब:- सात वर्ष की कारावास ओर जुर्माने से दण्डित किया जाता हैं।
(ii).अगर इस तरह का अपराध घटित नहीं हुआ है तब:- तीन वर्ष की कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
2. (i).धारा 120 के अंतर्गत कारावास से दण्डिनीय अपराध को छुपाना या गलत सूचना का अपराध हो जाता हैं तब:-जो भी अपराध हुआ है उसकी सजा एक चौथाई भाग की कारावास या उचित जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
(ii). यदि अपराध घटित नहीं हुआ है तब:- जो अपराध होने वाला था, उसकी सजा के आठवें भाग की कारावास या उचित जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
उधारानुसार:- श्याम यह जानता है कि ‘ख, स्थान पर डकैती होने वाली हैं, पुलिस अधिकारी को श्याम झूठी सूचना देता है की डकैती ‘ग, स्थान पर होने वाली हैं, जो ‘ ख , स्थान से अलग दिशा में है। पुलिस अधिकारी और सिपाही ‘ग, स्थान पर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि घटना तो ‘ख, स्थान पर घटित हुई है। इस काऱण श्याम ने जानबूझकर कर गलत सूचना और अपराध की घटना को छुपाया श्याम उपरोक्त धारा का दोषी होगा।
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