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नाबालिग बच्चों को सार्वजनिक स्थान पर छोड़ जाने वाले माता-पिता पर IPC की किस धारा के अंतर्गत मामला होगा दर्ज !

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बी. आर. अहिरवार

इस गरीबी भूख-मरी दुनिया में न जाने कितने माता-पिता ऐसे है। जो अपना पेट नहीं भर पाते हैं और अपनी संतान को भी लावारिस छोड़ देते हैं। पर इनको शायद यह पता नहीं कि हमारी संतान को पालना हमारा कर्तव्य है। कुछ महिला या पुरूष अपनी नाजायज संतान को सार्वजनिक स्थान या किसी आरक्षित स्थान पर बिना किसी संरक्षण के छोड देते हैं या फेक देते हैं। पर आज आप इस धारा में समझ जायेंगे की आपकी जायज या नाजायज संतान को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ कर जाने वाले माता-पिता, देख-रेख वाले व्यक्ति पर आईपीसी किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 317 की परिभाषा
अगर कोई महिला या पुरुष उस बालक/बालिका जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है। उसके माता, पिता या देखे- रेख करने वाला कोई भी व्यक्ति निम्न कृत्य करेगा:-
1.शिशु को किसी सार्वजनिक स्थान या आरक्षित स्थान पर छोड़ देना।
2.बच्चे को बिना किसी संरक्षण के किसी भी स्थान पर छोड़ कर आना।
3.घर के बाहर लावारिस छोड़ देगा।जिससे हवा, पानी, सर्दी-गर्मी, जंगली जानवर आदि का खतरा हो।
ऐसा उपर्युक्त कोई कृत्य करेगा वो इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा।
नोट:- अगर माता पिता या देख रेख करने वाला व्यक्ति शिशु को लावारिस छोड़ता है ओर शिशु की मौत हो जाती हैं। तब उस व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 का दोषी माना जाएगा। 
दण्ड का प्रावधान:-  
यह अपराध समझौता योग्य नहीं होते है। यह अपराध संज्ञये एवं जमानतीय होते है।इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती हैं। सजा-प्रस्तावित दण्ड विधि संशोधन विधेयक,2006 द्वारा सात वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों के स्थान पर दस वर्ष तक के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने में परिवर्धित किया गया है।
उधारानुसार:- एक महिला अपने छ: माह के एक जारज(नाजायज) बच्चे को एक अंधी महिला के पास यह कहकर छोड़कर चली गई कि वह शीघ्र ही वापस आकर बच्चे को ले जाएगी। परन्तु वह दूसरे गांब चली गई और कभी वापस नहीं आई। यहां न्यायालय ने कहा की उक्त महिला को 317 का दोषी नहीं माना जायेगा क्योंकि उस महिला ने बच्चे को सार्वजनिक स्थान पर लावारिस नहीं छोड़ा था, उस महिला ने बच्चे को संरक्षण में सौप कर गई थी,इसलिए वह महिला अपराधी नहीं है।

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