बी. आर. अहिरवार होशंगाबाद :-
अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करता है तब ऐसा करने वाले व्यक्ति पर IPC की किसी धारा के तहत FIR दर्ज होगी जानिए।
अक्सर हम देखते हैं कि कही कोई मार्केट या भीड़भाड़ वाली जगह या कोई सार्वजनिक स्थान पर कई तरह के मनचले घूमते रहे हैं, और किसी महिला या कोई वरिष्ठ व्यक्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जिसको हम सामान्य बात समझ कर कुछ नहीं बोलते हैं, पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत यह एक गंभीर अपराध माना जाता है।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 294 की परिभाषा:-
जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर निम्न कृत्य करेगा-: अश्लील गाने गाएगा, महिलाओं पर कोई भी गलत टिप्पणी बोलेगा, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना,या दूसरों के भय और क्रोध मिश्रित व्याकुलता को उत्पन्न करेगा आदि अश्लील हरकतें करना।
शिकायत कौन दर्ज कर सकता है:-
इस तरह के अपराध में वह व्यक्ति स्वयं भी शिकायत कर सकता है, जिसके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी बोली जा रही है, या सार्वजनिक स्थल पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इस अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 294 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-
इस तरह के अपराध एक संज्ञये अपराध है, एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन2008 के अनुसार यह अपराध समझौता योग्य हैं,पर जमानतीय होते है, तीन माह की कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
उधारानुसार वाद:- जफर अहमद खान बनाम राज्य – एक ऑटो रिक्शा चालक था, सड़क पर चल रही दो अनजान महिलाओं के पास ऑटो खड़ा करके उनसे कहता है – ओ मेरी जान, मेरे ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुमको वहा पहुंचा दूँगा, जहाँ तुमको जाना है, यह शब्द महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक थे, उन महिला एवं सुनने वाले व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हुआ। और उस ऑटो चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। न्यायालय द्वारा वह आरोपी धारा 294 के तहत दोषी पाया गया।