हमीरपुर, 29 जून :- कोरोना संक्रमित मामला सामने आने के उपरांत हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत अग्हार के एक वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने इआशय के आदेश जारी किए हैं। यहां कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है।
आदेशों के अनुसार बटूरहा गांव में गत दिन कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित एक मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी। ऐसे में संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो।
उपरोक्त के दृष्टिगत हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत अग्हार के वार्ड नंबर-02 (बटूरहा गांव) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
आदेशों के अनुसार इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा के दौरान दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी।
इस क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।