हमीरपुर 04 जुलाई:- कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए सुजानपुर और नादौन उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांवों में संक्रमण का कोई अन्य मामला न मिलने पर इन गांवों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बीड़-बगेहड़ा के वार्ड नंबर 7 गांव पुआड़, उहल पंचायत के वार्ड नंबर 1 गांव ननोट, नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत हथोल के वार्ड नंबर 1 साई और ग्राम पंचायत बेहरड़ के वार्ड नंबर 2 सुकरियाह ऊपरली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इन गांवों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसलिए स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद इन गांवों में कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां हटाई जा रही हैं। अब इन गांवों में अन्य क्षेत्रों की तरह रोजाना कफ्र्यू में ढील दी जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
उधर, भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत साहनवीं के वार्ड नंबर एक गांव कपलोटी में कोरोना संक्रमण का पॉजीटिव मामला आने पर इस गांव में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिला दंडाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार इस गांव में चतर सिंह के घर से लेकर धनराज के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उपरोक्त आदेश के अनुसार इन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी।
इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।