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जिला की विभिन्न पंचायतों में बनाए कंटेनमेंट जोन !

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FGDF 23





हमीरपुर 03 सितंबर :- कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जिला की 11 ग्राम पंचायतों के 12 वार्डों और नगर परिषद सुजानपुर के एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हंै। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत भोरंज के वार्ड नंबर एक गांव मलियां (सम्मू ताल) में केवल अमर सिंह के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत पनसाई के वार्ड नंबर 5 एवं 6 गांव पनसाई में नंगर द्वार से नीचे की ओर डुगनाला बल की सीमा तक और ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी के वार्ड नंबर 2 में अजय कुमार के घर से राजकुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत जलाड़ी के वार्ड नंबर 7 गांव हरमंदिर मंडियाला में नादौन-हमीरपुर हाईवे की दाईं ओर एवं पैट्रोल पंप के आसपास का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ग्राम पंचायत बड़ा के वार्ड नंबर 2 गांव चमराल में प्राथमिक पाठशाला के आस-पास और उत्तर की ओर चमराल चौक से विनोद कुमार के घर तक और ग्राम पंचायत कलूर के वार्ड नंबर एक गांव कलूर में औषधालय से विंद्रो देवी की तरफ का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत कलौहण के वार्ड नंबर 2 गांव बकलोह में मैहरे-सलौणी-हमीरपुर सडक़ पर प्रकाश चंद से घर से ओम प्रकाश के घर तक, ग्राम पंचायत चकमोह के वार्ड नंबर 2 गांव चकमोह में शिव मंदिर से तिलकराज के घर तक, हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत दड़ूही  के वार्ड नंबर 2 गांव दड़ूही विकासनगर में केवल मकान नंबर 26, ग्राम पंचायत बारीं के वार्ड नंबर 2 गांव बारीं में हमीरपुर-अवाहदेवी सडक़ की बाईं ओर बारीं मंदिर से सुमन राजपूत के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत पटलांदर के गांव जगदियाल में केवल शिशक राणा का घर और नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर एक पौडिय़ां मोहल्ला में भी केवल मकान नंबर 161 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक़ पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।

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