हमीरपुर, 26 जून :- जिला के हमीरपुर, बड़सर तथा भोरंज उपमंडल में कोरोना संक्रमित मामले सामने आने केउपरांत पांच पंचायतों के सात गांवों में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है।
आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत धबड़ियाणां के गांव गनोह ब्राह्मणा (वार्ड नम्बर-01) में कोविड-19 संक्रमित एक मामला, ग्राम पंचायत कठियाणा के गांव गोड़ी (वार्ड नम्बर- 02) में एक मामला, भोरंज उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लगमनवीं के गांव मनवीं में संक्रमण के 3 मामले तथा हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत जंधरू के सुखाणी वार्ड नंबर-4 में दो व दरबयाड़ के द्रोबड़ी गांव वार्ड नंबर -04 में एक मामला सामने आने के पुष्टि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई थी। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो।
इसके दृष्टिगत ग्राम पंचायत धबड़ियाणां के गांव गनोह ब्राह्मणा (वार्ड नम्बर-01), ग्राम पंचायत कठियाणा के गांव गोड़ी, वार्ड नम्बर- 02 (श्री राधाकृष्ण मंदिर गेट से गांव गोड़ी को जाने वाली संपर्क सड़क के बाईं ओर सहकारी सभा, गोड़ी के गेट तक का क्षेत्र और गांव गोड़ी की बूल्ही चौकी तक) तथा भोरंज उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लगमनवीं के गांव लग वार्ड नम्बर-03, लग गांव के ही वार्ड नम्बर-04 (राजकीय माध्यमिक पाठशाला के नजदीक जाट तथा हरिजन बस्ति को छोडकर) तथा गांव मनवीं के वार्ड नम्बर-05 को और हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत दरवयाड़ के वार्ड नंबर-04 द्रोबड़ी (पंजोट-धरयाड़ा सड़क के बाईं ओर और विहाल नाला के दाहिनी ओर, देसराज पुत्र ज्ञान चंद के घर से भूमि देवी के घर तक) तथा ग्राम पंचायत जंदरू के वार्ड नंबर-04 (जुगू व लांबर गांव) कंटेनमैंट जोन घोषित किए गए हैं।
उपरोक्त आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी।
इस क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।