ब्यूरो
हिमाचल प्रदेश में नए निजी वाहनों की पंजीकरण फीस बढ़ने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में जो संशोधित विधेयक सरकार द्वारा इसके लिए लाया गया था, उसे राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद फाइल कानून विभाग के पास है। यहां से परिवहन महकमे को अधिसूचना के लिए फाइल जाएगी और एक-दो दिन में संशोधित एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। सरकार का विचार था कि नवरात्रों में ही नई रजिस्ट्रेशन फीस को लागू कर दिया जाए, परंतु तब तक राज्यपाल से इस संशोधित एक्ट को मंजूरी नहीं मिली थी। अब राजभवन से मंजूरी मिल गई है, इसलिए सरकार का परिवहन महकमा भी इसे लागू करने की जल्दबाजी में है।
इसके लिए एक्ट में संशोधन जरूरी था, लिहाजा सरकार को विधानसभा में जाना पड़ा। विधानसभा के मानसून सत्र में इस संशोधन को मंजूरी दिलाई गई, जहां से राज्यपाल की मंजूरी वांछित थी और अब वह भी मिल गई है। *जानकारी के अनुसार अभी तक वाहन की रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी कुल लागत की तीन फीसदी तक राशि सरकार को देनी पड़ती थी, जिसमें पंजीकरण होता था।
परंतु अब संशोधन के बाद से 8 से 10 फीसदी तक करने का विचार था। इसके बढ़ने से वाहन खरीदने वालों को बड़ा झटका लगेगा मगर सरकारी खजाने में पैसा आएगा नवरात्रों के दौरान बड़ी संख्या में हिमाचल में वाहनों का पंजीकरण हो रहा है, परंतु यह पुरानी दर पर ही है। अब एक-दो दिन में नई दरें लागू कर दी जाएंगी, जिसके लिए अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। इससे सरकार को बड़ा फायदा होना स्वभाविक है।