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पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के विभिन्न वार्डों को किया कन्टेंनमेंट जोन घोषित !

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प्रदीप कल्याण नाहन 

नाहन 23 सितम्बर :- पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के वार्ड न0 1,4,8,10 व 12 सहित पांवटा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत फुलपुर, भाटावाली, मिश्रवाला, बद्रीपुर, माजरा, कन्डयोन के कुछ क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।

आदेशानुसार नगर परिषद पावंटा साहिब के वार्ड नम्बर 1 भाटावाली में सतीश गुप्ता का घर, वार्ड नम्बर 4 मंे हरी ओम कॉलोनी तारूवाला में विकास कल्याण का घर व दुर्गा कॉलोनी हाउस नम्बर 222/1 देवी दयाल का घर, वार्ड नम्बर 8 में बस स्टैंड पांवटा के विपरीत मद्युकर डोगरी का घर, वार्ड नम्बर 10 देवी नगर में  आशीष कुमार का घर तथा वार्ड नम्बर 12 की नव बिहार कॉलोनी में यशपाल शर्मा मकान नम्बर 278 के घर कोकन्टेनमेंट  जोन तथा वार्डों के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

इसी तरह राजगढ की ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 2 शेरजगास  के गांव पब्बियाना में राजेश शर्मा सुपुत्र चमन लाल के घर को कन्टेनमेंट जोन तथा वार्ड के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।        

यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व पंचायतों में बीडीओं द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।      

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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