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केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन किया जारी !

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले से ऐसे लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है।आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए ‘राज्य का स्थायी निवासी होने’ की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है और वहां घर बना सकता है। हालांकि इसको लेकर कई नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

नए नियमों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अब जमीन खरीदना लद्दाख और हिमाचल से भी आसान हो गया है। पुराने नियमों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी ही जमीन खरीद या बेच सकते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला किसी दूसरे राज्य से यहां शादी कर आती थी, तो भी उसे जमीन की खरीद-बिक्री का अधिकार प्राप्त नहीं था। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की धारा 17 में बदलाव किये हैं। हालांकि, सरकार ने खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रखी है।

झारखंड, ओडिशा सहिता इन राज्यों में भी सख्ती

जम्मू-कश्मीर कोई इकलौत राज्य नहीं था, जहां जमीन खरीदने की सख्ती थी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए जमीन खरीदना या बेचना आसान नहीं है।  गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कृषि जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर सख्त कानून हैं।

जम्मू-कश्मीर में क्या है जमीन की कीमत?

जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का सपना पाले लोगों की दिलचस्पी कीमतों को लेकर भी रहती है। अनुच्छेद 370 के खात्मे का बाद इसको लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई है।हालांकि, जगह के हिसाब से जमीन के दाम ऊपर-नीचे हो सकते हैं। श्रीनगर और जम्मू की बात करें तो यहां करीब चार हजार रुपए वर्ग फुट के हिसाब से जमीन खरीदी या बेची जा रही हैजम्मू-कश्मीर में कैसे खरीद सकते हैं जमीन, जानें क्या कहता है मोदी सरकार का नया कानून

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