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नगर परिषद नाहन के विभिन्न वार्डो को बनाया कंटेनमेंट जोन !

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 प्रदीप कल्याण नाहन

नाहन 01 अक्तूबर :-  नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,2,5,6,7 व 11 में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 के कच्चा टैंक में भारद्धाज सुपुत्र सुन्दर लाल के घर की धरातल मंजिल व राम कुंडी  में स्थित दीपक शर्मा सुपुत्र दया नाथ के घर की धरातल मंजिल, चौहान का बाग के नजदीक मनीराम पुण्डिर सुपुत्र बनारसी दास का घर तथा वार्ड नम्बर 1 में ही गौरा भवन के नजदीक विनय चौहान सुपुत्र वेद प्रकाश के घर की दूसरी मंजिल, वार्ड नम्बर 2 के यशवन्त विहार में स्थित दया राम सुपुत्र बहादुर सिंह का घर व रानी का बाग में रविन्द्र शर्मा सुपुत्र श्याम लाल का घर, वार्ड नम्बर 5 नजदीक विला राउड नाहन में स्थित सीएल शर्मा सुपुत्र राम कृष्ण शर्मा की पहली मंजिल, वार्ड नम्बर 6 की पुलिस कॉलोनी में शरद कुमार का आवास दूसरी मंजिल में दाए तरफ 22थ्ध्5, वार्ड नम्बर 6 में ही एमसी कॉलोनी नाहन के नजदीक गुरदयाल सुपुत्र  बच्चन सिंह के भवन की धरातल मंजिल, वार्ड नम्बर 7 रानीताल बाग के नजदीक मंदन लाल सुपुत्र किशोरी लाल के भवन की धरातल मंजिल, वार्ड नम्बर 9 में रानीताल बाग के नजदीक मोहम्मद इकलाक सुपुत्र गुलाम मोहम्मद का घर, वार्ड नम्बर 10 कच्चा टैंक में स्थित जमेल अहमद सुपुत्र बसत अली का घर, वार्ड नम्बर 11 के बड़ा चौक में ब्रीज मोहन सुपुत्र राजेन्द्र प्रशाद के  घर को कन्टेमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत क्यारी के गांव धघाना चाकली में भगवान सिंह सुपुत्र नैन सिंह के घर को, ग्राम पंचायत बिक्रमबाग के पिपलीवाला में सोनू सुपुत्र राम स्वरूप का घर, ग्राम पचंायत त्रिलोकपुर में गांव भण्डारी वाला में लाला सिंह सुपुत्र मातू राम के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। जबकि  ग्राम पंचायत क्यारी के गांव धघाना, ग्राम पचंायत बिक्रमबाग के गांव पिपलीवाला, ग्राम पचंायत त्रिलोकपुर के गांव भण्डारी वाला के शेष क्षेत्र व नगर परिषद नाहन वार्ड नम्बर 1,2,5,6,7, 9, 10 व 11 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।

इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।        

यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।      

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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