नाहन 16 सितम्बर :- नगर परिषद पावंटा साहिब के वार्ड नम्बर 2,4,6,7,8,12 व 13 पांवटा खण्ड के कई ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 2 भूपूर में वीकी मल्होत्रा का घर व वार्ड नम्बर 2 में वार्ड नम्बर 4 दुर्गापूर तारूवाला में रामप्रकाश का घर, वार्ड नम्बर 6 सूर्या कॉलोनी में शीमा जोशी का घर, वार्ड नम्बर 7 सरकारी आवास पुलिस स्टेशन के समीप एएसआई प्रकाश चंद और कांस्टेबल संजय कुंमार का आवास, वार्ड नम्बर 8 शाह कॉम्पलेक्स अर्मित सिंह शाह एडवोकेट का घर, वार्ड नम्बर 12 एकता कॉलोनी में जितेन्द्र पोन का घर व वार्ड नम्बर 12 नव विहार में सतपाल दारिया का घर, व एकता कॉलोनी में परवीद्र सिंह का घर तथा वार्ड नम्बर 13 विशाल मेगामार्ड के समीप शाहीद के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 2,4,6,7,8,12 व 13 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत गुन्जा मातरलियों वार्ड नम्बर 5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रीतम सिंह का घर, ग्राम पंचायत बद्रीपुर हिममुडा कॉलोनी सुभ खेरा में आरपी गुप्ता का घर व वार्ड नम्बर 6 मशरूम फैक्ट्ररी के समीप सोहन सिंह का घर, ग्राम पंचायत पातलियों वार्ड नम्बर 9 पातलियों में अमित कुमार का घर, ग्राम पंचायत शिवपुर के वार्ड नम्बर 1 में इन्द्र सिंह का घर, ग्राम पंचायत कोलर वार्ड नम्बर 5 के कोलर में देवेन्द्र कुमार का घर, ग्राम पंचायत धौलाकुंआ के वार्ड नम्बर 6 में संजय का घर, ग्राम पंचायत कुन्जा मातरलियों वार्ड नम्बर 5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पवन कुमार और जयचंद का घर, ग्राम पंचायत अम्बोया वार्ड नम्बर 4 में नितिश कुमार का घर, ग्राम पंचायत पातलियों में जशपाल सिंह का घर, ग्राम पंचायत माजरा के वार्ड नम्बर 11 नजदीक गैस एजेंसी के समीप राजेश वर्मा का घर, ग्राम पंचायत बद्रीपुर वार्ड नम्बर 7 कृष्णा विहार कॉलोनी में कुलवीन्द्र कौर का घर, ग्राम पंचायत खोदर माजरी वार्ड नम्बर 2 में सूरत सिंह का घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।