हमीरपुर 04 सितंबर:- कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के कारण जिला की 9 ग्राम पंचायतों के 10 वार्डों और नगर परिषद सुजानपुर के एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि 5 ग्राम पंचायतों के 6 वार्डों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
पहले आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल में ग्राम पंचायत करेर के वार्ड नंबर एक में कच्चे रास्ते से नीचे कुलदीप कुमार के घर से ओम प्रकाश के घर तक, ग्राम पंचायत लोधर के वार्ड नंबर 2 में हरनाम सिंह के घर से पीपल के पेड़ के पास परस राम के घर तक, ग्राम पंचायत बिझड़ी के वार्ड नंबर 4 में सलौणी-घोड़ी धबीरी सड़क के दाईं ओर बिझड़ी बस स्टैंड से प्रकाश चंद के घर तक और ग्राम पंचायत समताना कलां के वार्ड नंबर 5 में उत्तम चंद के घर से देवराज के घर तक रास्ते के दोनों ओर का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत मलग के वार्ड नंबर 5 के गांव थान में लिंक रोड की बाईं ओर थान डगोह सत्संग घर नाला से अनुसूचित जाति बस्ती एवं आंगनबाड़ी केंद्र के साथ लगता क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर 8 में केवल जगदीशरी देवी के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बजरोल के वार्ड नंबर 2 गांव बरेहड़ में तारा चंद के घर से पूनम देवी के घर तक और इसी पंचायत के वार्ड नंबर 3 गांव कलियां दा ग्रां में सिर्फ संसारो देवी के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। भोरंज उपमंडल में ग्राम पंचायत कोट लांगसा के वार्ड नंबर 5 गांव करयाली में धर्मपाल और अशोक कुमार के घर को, ग्राम पंचायत जाहू के वार्ड नंबर 9 गांव सुलगवान में ओम प्रकाश के घर और ग्राम पंचायत भलवानी के वार्ड नंबर 2 गांव ककरोट में चुन्नी लाल, देवराज और बलवीर सिंह के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।
जिलाधीश की ओर से जारी दूसरे आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत झंजियानी के वार्ड नंबर 4 एवं 10, नादौन की ग्राम पंचायत लहड़ा के वार्ड नंबर एक, सुजानपुर की ग्राम पंचायत खनौली के वार्ड नंबर 3, ग्राम पंचायत करोट के वार्ड नंबर 9 और भोरंज की ग्राम टिक्करी मिन्हासा के वार्ड नंबर 2 में कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। इन वार्डों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिलने पर इन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है।
नगर निकाय में बनाए नए कंटेनमेंट ज़ोन खबर विस्तार से !
By Jeevan Utsah
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