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निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने पर होगी सख्त कार्रवाई, जानिए पूरी खबर !

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ब्यूरो:- निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले चालान के उपरांत ही टैक्सी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले निजी वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। यह जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने शनिवार को टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने वाहनों के परमिट के नवीनीकरण की अवधि बढ़ाने तथा टैक्स से संबंधित समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि टैक्सी यूनियन की समस्याओं का उचित निदान सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस बारे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सभी वाहनों के परमिट के नवीनीकरण के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है यदि किसी वाहन के परमिट समाप्त हो गया है तो भी उनको 31 दिसंबर तक वाहन चलाने की अनुमति रहेगी।

उन्होंने बताया कि वाहनों पर पैसेंजर तथा गुड्स टैक्स अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ही लगाया जाता है तथा टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों की टैक्स को लेकर कोई समस्या है तो उसका निदान भी सुनिश्चित किया जायेगा।

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