नाहन 11 सितम्बर :- नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,2,3,4,5,6,7,8 व 12 सहित ग्राम पंचायत सतीवाला, बनकला, सुरला, बर्मा पापडी, कालाअंब, नाहन, सलानी कटोला व सैन की सेर में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1 में गोरा भवन के समीप अख्तर अली सपुत्र अकबर अली का घर, वार्ड नम्बर 2 आईटीआई के समीप हिल व्यू कॉलानी में संजीव कुमार, पवित्रा व मीना कोशिक का घर, वार्ड नम्बर 3 में चित्रलेखा पत्नी एचएस तोमर का घर, वार्ड नम्बर 4 में राजेश कुमार सपुत्र रामफर का घर, वार्ड नम्बर 5 में अगिनशमन केन्द्र के समीप विनोद शर्मा सपुत्र हरीचन्द का घर, वार्ड नम्बर 6 मंे रमेंश कुमार सपुत्र सन्त राम नया बाजार का घर, वार्ड नम्बर 7 में मॉल रोड के समीप तरूण सपुत्र राम कुमार का घर, वार्ड नम्बर 8 में जैन मन्दिर के सामने मदन हाउस नम्बर 2379, वार्ड नम्बर 12 में गैस गोदाम के समीप आशुतोष गोलदार सपुत्र पुलीन व शक्तिनगर में स्थित बिजली बोर्ड का भवन नम्बर-1 को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1,2,3,4,5,6,7,8 व 12 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सतीवाला बोलियों मंे स्थित शेर खान सपुत्र इमूद्दीन, ग्राम पंचायत बनकला में हितेन्द्र सपुत्र परमानन्द, ग्रांम पंचायत सुरला मंे घमेंन्द्र सपुत्र लखीराम, दीपक कुमार सपुत्र राधेश्याम, सुरेन्द्र कुमार सपुत्र बाबूराम, सत्या देवी पत्नी बाबूराम के घर, ग्रामं पंचायत बर्मा पापडी में गीता देवी पत्नी जय चन्द, बबली पत्नी मानसिंह व कंडईवाला डाकरा में ओमप्रकाश सपुत्र सुरत राम का घर, ग्रांम पचापत कालाअंब में सुशील कुमार सपुत्र ज्ञान सिंह, ग्रांम पंचायत नाहन वार्ड नम्बर 6 में सरोज देवी, राजेश सपुत्र नागेन्द, ग्राम पचांयत ददाहू के वार्ड नम्बर 7 में विपेन्द्र सिंह वालिया के घर के प्रथम तल, ग्रांम पंचायत कालाअंब के मोगीनन्द में चून्नीलाल व देवराज सपुत्र बाबूराम के घर, ग्रांम पंचायत सलानी कटोला के गांव गाडा में कमलेश सपुत्र गोपाल सिंह का घर, ग्रांम पंचायत सेन की सैर गांव तालों में दूर्गाराम सपुत्र मुन्नाराम के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संबन्धित क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।