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बिजली विभाग ने लिया बड़ा निर्णय, पढ़े पूरी खबर विस्तार से !

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चमन ठाकुर चंबा 

विद्युत विभाग उपमंडल भलेई के अंतर्गत आने वाले 187 डिफाल्टर उपभोक्ताओं को अक्टूबर माह में नोटिस जारी किए गए हैं। जिन्होंने बिजली का बिल समय पर अदा नहीं किया है और इन सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं की देय राशि 6,37,542/- रुपए बनती है। यह सभी नोटिस ऑनलाइन जारी किए गए हैं।

जानकारी देते हुए विद्युत विभाग उपमंडल भलेई के सहायक अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने 15 दिन के भीतर बिजली का बकाया बिल अदा नहीं किया तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बिजली काटने के आदेश जारी कर देगा। परिणाम स्वरूप उनका कनेक्शन अस्थाई रूप से सिस्टम में कट जाएगा और जिसको की संबंधित कनिष्ठ अभियंता भी प्रैक्टिकली काट देगा। जिसके उपरांत डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के साथ-साथ ₹250 की अलग से दोबारा कनेक्शन करवाने की फीस उपमंडल कार्यालय भलेई में ही आकर के देनी पड़ेगी अन्यथा उनका कनेक्शन सिस्टम में स्थाई नहीं होगा। अतः सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से अपील की जाती है की 15 दिन के भीतर बकाया विद्युत बिल राशि का भुगतान अवश्य करें ताकि ₹250 का अतिरिक्त भार न पड़े।इस राशि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि यह फीस उपभोक्ता को देनी ही पड़ेगी। 

उन्होंने डिफाल्टर उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली के बिल की देय राशि का भुगतान करें और भविष्य में बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित समय पर ही करें।

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