नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। योग संस्थानों और जिमों को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति होगी। 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।
निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल। सामाजिक/राजनीतिक/ खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियों को अभी भी अनुमति नहीं हैं। इसके अलावा, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे।